न्यायमूर्ति शेखर यादव का नया कदम: सिविल मामलों की सुनवाई, विवादास्पद टिप्पणी पर उठी बहस

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किया था, अब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को जारी किए गए नए रोस्टर के तहत जस्टिस यादव को वर्ष 2010 तक दायर किए गए सिविल मामलों में प्रथम अपील सुनने का दायित्व सौंपा है। वे पिछले छह महीनों से आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे थे। नया रोस्टर 16 दिसंबर से प्रभावी होगा।
इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह को जमानत से संबंधित बड़े मामलों की सुनवाई का दायित्व सौंपा गया है, जबकि न्यायमूर्ति शैलेंद्र क्षितिज को 2011 से अब तक दायर सिविल मामलों की प्रथम अपील व अन्य सिविल मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव से यह स्पष्ट हो गया है कि हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के वितरण में महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम है।