दिल्ली के LG को मिली पूरी शक्ति: नई बोर्डों और अथॉरिटीज का गठन, AAP से टकराव की संभावना बढ़ी

दिल्ली के LG को मिली पूरी शक्ति: नई बोर्डों और अथॉरिटीज का गठन, AAP से टकराव की संभावना बढ़ी

नई बोर्डों और अथॉरिटीज का गठन

केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने का पूरा अधिकार दे दिया है| केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं|

इस संबंध में गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के तुरंत बाद उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी क्योंकि मेयर शैली ओबेरॉय ने इससे पहले यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें ‘अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया’ में भाग लेने की अनुमति नहीं देती| मंत्रालय ने यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991-1992 की धारा 45डी के तहत जारी की है|

संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है| राष्ट्रपति के नए आदेश से उपराज्यपाल और राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना है| पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों के सभी तबादले और नियुक्तियां अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा की जाएंगी| इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ नौकरशाह इसके सदस्य होंगे|

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