अभय सिंह की विधायकी पर हाईकोर्ट का फैसला आज
समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली अभय सिंह की विधायकी पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 14 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में हाईकोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए थे। जस्टिस एआर मसूदी ने अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई थी, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें बरी कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2010 का है जब अयोध्या के विकास सिंह ने अभय सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अभय सिंह और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
ट्रायल और फैसले
2023 में अंबेडकर नगर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अभय सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन विकास सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर 2024 को अलग-अलग फैसले सुनाए।
कोर्ट से तय होगा राजनीतिक भविष्य
जस्टिस राजन रॉय के फैसले में अगर अभय सिंह दोषी करार दिए जाते हैं और सजा दो साल से ज्यादा होती है, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी।