अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने किया ध्वस्त

बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। बुधवार को सुभाषनगर क्षेत्र में बदायूं रोड के किनारे अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 18 बीघा क्षेत्रफल में सड़क और नाली का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे गिरा दिया गया।
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए के मुताबिक, सुभाषनगर क्षेत्र में रामवीर और अन्य द्वारा 8 बीघा तथा अश्वनी और अन्य द्वारा 10 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृति के कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। इसके अंतर्गत सड़क और नाली आदि का निर्माण हो चुका था, जिसे प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। बीडीए ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जनता के लिए चेतावनी: कॉलोनी विकसित करने के लिए बीडीए से मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य है। बीडीए ने जनता को आगाह किया है कि भूखंड या भवन खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी अवश्य लें, ताकि अवैध कॉलोनियों में निवेश से बचा जा सके। बीडीए क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नकटिया नदी के किनारे अवैध निर्माण पर कार्रवाई
मंगलवार को नकटिया नदी के किनारे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर दोबारा चलाया गया। शुक्रवार को अभियान शुरू किया गया था, लेकिन छुट्टी के कारण इसे मंगलवार को फिर से शुरू किया गया। उमरिया क्षेत्र में नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों को गिराया गया।
नकटिया नदी की स्थिति: शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली इस नदी के करीब 8 किलोमीटर हिस्से में कई जगह अवैध कब्जे हैं। डूब क्षेत्र में मकान बनाए जा रहे थे। बीडीए टीम ने पाया कि कुछ लोग मिट्टी भरकर कॉलोनी बनाने और भूखंड विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। नदी किनारे नींव भी बनाई जा चुकी थी। कार्रवाई के तहत जेसीबी मशीन द्वारा इन निर्माणों को गिरा दिया गया।
बीडीए का स्पष्ट संदेश: अवैध निर्माणों पर सख्ती जारी रहेगी। डूब क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील इलाकों में अवैध कब्जों को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्र की संरचना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।