संभल सांसद बर्क को नोटिस: नक्शा पास किए बिना मकान बनाने पर प्रशासन ने किया जुर्माना लगाने का इशारा

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बुधवार को एसडीएम द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराने के आरोप में जवाब देने को कहा गया है। यह नोटिस उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के उल्लंघन के संबंध में जारी किया गया है। एसडीएम ने सांसद को 12 दिसंबर (बृहस्पतिवार) सुबह 10 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। यदि सांसद के द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, तो विनियमित क्षेत्र के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है।
नोटिस में बताया गया है कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित मकान का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया जा रहा है, जो कि स्थानीय भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन है। अगर यह निर्माण कार्य जारी रहता है, तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना भी तब तक लिया जाएगा जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता।
इस मुद्दे पर जब सांसद जियाउर्रहमान बर्क से प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन की ओर से कोई नोटिस जारी किया गया है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके मकान का निर्माण पिछले एक साल से बंद पड़ा है और फिलहाल इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है।
यह मामला प्रशासन द्वारा जिलेभर में बिना स्वीकृत नक्शे के किए जा रहे निर्माण कार्यों पर कड़ी नजर रखने के प्रयासों के तहत सामने आया है। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिलेभर में सभी निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है और बिना नक्शा पास कराए किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।