पटना हाईकोर्ट का सुभाष यादव को बड़ा झटका, झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव लड़ने पर रोक

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आरजेडी नेता सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसके कारण वे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कोडरमा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोर्ट ने उनके नामांकन की अनुमति देने के पूर्व आदेश को वापस ले लिया है। सुभाष यादव, जो बालू के अवैध खनन मामले में जेल में बंद हैं, ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नामांकन दाखिल करने की इजाजत मांगी थी। पहले, कोर्ट ने उन्हें नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि सुभाष यादव के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रतिवादी नहीं बनाया गया। राज्य सरकार का तर्क था कि जब तक ईडी को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, तब तक नामांकन की अनुमति कैसे दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि सुभाष यादव की गिरफ्तारी उनके मामले में हुई थी, इसलिए उन्हें ईडी को पक्षकार बनाना आवश्यक है।

इसके बाद, हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को वापस लेते हुए सुभाष यादव को ईडी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। यह फैसला न केवल सुभाष यादव के लिए बल्कि आरजेडी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें कोडरमा सीट के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। यादव का नाम पहले ही पार्टी द्वारा घोषित किया जा चुका था। अब, मुख्य न्यायाधीश इस मामले को किसी दूसरे बेंच में भेजेंगे, और सुनवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने आरजेडी की चुनावी रणनीति को भी प्रभावित किया है।

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