रमा देवी ने मुन्ना शुक्ला की सजा पर शाह का नाम लिया, वीडियो हुआ वायरल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मंटू तिवारी और पूर्व विधायक शुक्ला को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उस मामले से संबंधित है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अंतिम रूप देते हुए स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों को अब अपनी सजा का सामना करना होगा।
हालांकि, इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया है। यह निर्णय उन आरोपियों के लिए राहत लाने वाला है, जिन्हें पहले बरी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबूतों की कमी के कारण इन छह आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया है, जिससे उन्हें बरी किया गया।
इस फैसले ने एक बार फिर न्याय व्यवस्था में सबूतों के महत्व को उजागर किया है। कोर्ट ने मंटू तिवारी और पूर्व विधायक शुक्ला के मामले में पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोषी ठहराने का फैसला किया, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें बरी किया गया। इस प्रकार, न्यायालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। अब मंटू तिवारी और शुक्ला को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा उन्हें कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।