Haryana: बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा स्कूल में एडमिशन, जानें क्या है नया नियम!

Haryana: बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा स्कूल में एडमिशन, जानें क्या है नया नियम!

बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा स्कूल में एडमिशन

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

पहली बार बोर्ड ने यह अनिवार्य किया है कि छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों का आधार नंबर भी पंजीकरण में दर्ज करना होगा। साथ ही, विद्यार्थियों को अपनी फोटो स्कूल की यूनिफॉर्म में अपलोड करनी होगी। ऐसा न करने पर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जिन छात्रों का पहले से एनरोलमेंट हो चुका है और जो 9वीं या 11वीं में फेल हुए थे, उन्हें दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। वे केवल अपने डेटा को अपडेट करेंगे, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए की ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी।

9 अक्टूबर के बाद छात्र-छात्राओं को विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा

जो छात्र 9 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। इसमें 16 अक्टूबर तक 100 रुपए, 23 अक्टूबर तक 200 रुपए, 30 अक्टूबर तक 300 रुपए और 6 नवंबर तक 1000 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। विद्यार्थी 8 से 13 नंबर तक ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा

हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. वी.पी. यादव ने बताया कि विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान माता-पिता का आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अपलोड की जाने वाली फोटो स्कूल की यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल लीव सर्टिफिकेट (एस.एल.सी.) और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) भी प्रदान करना होगा। बिना एनरोलमेंट के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हो सकता है आप चूक गए हों