दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को बड़ा राहत, DDA केस में सजा निलंबित

asaipha-sixteen_nine

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा को निलंबित कर दिया है। उन्हें डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 2 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है, जो डीडीए को मिलने वाले 5 लाख रुपये के मुआवजे का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। आसिफ मोहम्मद खान को 30 अगस्त को सजा सुनाई गई थी।

इससे पहले, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पिछले महीने आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज करते हुए उन्हें छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी और डीडीए को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया था। कांग्रेस नेता ने जसोला गांव के इलाके में डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 2018 में पारित फैसले और सजा के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा था कि जनप्रतिनिधि के रूप में सत्ता का दुरुपयोग गंभीर अपराध है और यह जनता के विश्वास को तोड़ता है। सत्र अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने खान को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की सही तरीके से सराहना की और दोषसिद्धि का फैसला न्यायसंगत और तर्कसंगत है।

जनवरी 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान को आईपीसी की धारा 427/447/434 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने 5 फरवरी 2018 को इन अपराधों के लिए उन्हें 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी।

दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ आसिफ खान ने अपील दायर की। 28 अगस्त को पारित आदेश में अदालत ने खान की इस दलील को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया कि जसोला गांव में डीडीए की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ था|

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हो सकता है आप चूक गए हों