छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कार और होटल में किया था अपराध

rape-victim

कुंडली थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ होटल और कार में दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 58 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना में से 45 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

एक महिला ने 24 नवंबर 2022 को कुंडली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाती थी। पड़ोसी गांव के विशाल उर्फ छवि ने एक दिन उसकी बेटी को जबरन अपनी कार में बैठाया और दुष्कर्म किया। इसके बाद, आरोपित ने बेटी को कार में बैठाकर दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के एक होटल में ले जाकर वहां भी दुष्कर्म किया। आरोपित ने बेटी को डराकर चुप करवा दिया और उसके पिता का डेबिट कार्ड व आभूषण भी मंगवा लिए।

महिला ने बताया कि आरोपित ने उसकी बेटी पर दबाव डाला कि वह अपने पिता के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दे, ताकि लड़की के पिता को बदनाम किया जा सके। लड़की ने इस बारे में अपनी मां को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपित विशाल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराएं, जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। तत्कालीन थाना प्रभारी बिजेंद्र कुमार और जांच अधिकारी एसआई रणबीर सिंह की टीम ने आरोपित विशाल को गिरफ्तार कर लिया।

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हो सकता है आप चूक गए हों