Delhi: जेल कैदियों की मौत पर 7.5 लाख रुपये मुआवजा, 5 शर्तें लागू

जेल कैदियों की मौत
दिल्ली सरकार अब जेलों में अस्वाभाविक मौतों के मामलों में कैदियों के परिजनों को 7.5 लाख रुपये मुआवजा देगी। इस योजना को स्वीकृति देने के बाद, अब इसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
दोषी जेल अधिकारियों के वेतन से मुआवजा काटा
दिल्ली सरकार के अनुसार, जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई या यातना, जेल अधिकारियों की लापरवाही, या चिकित्सा और पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण कैदी की असामान्य मौत के मामलों में मुआवजा दिया जाएगा। वहीं आत्महत्या, जेल से भागने के प्रयास में मृत्यु, या जेल के बाहर वैध हिरासत से भागने के प्रयास में मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, और आपदा से हुई मौतों के मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बीमारी से होने वाली मौतों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह पहल जेल प्रणाली में न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। असामान्य परिस्थितियों में कैदी की मौत होने पर उसके परिवार को मुआवजा देना मानवाधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे जेलों में सुधार होगा और लापरवाही में कमी आएगी। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद यह नीति लागू हो जाएगी और नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से इसे प्रभावी माना जाएगा।