उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड: आरोपी जावेद को हाई कोर्ट से जमानत, षडयंत्र के आरोपों से मिली राहत

उदयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। जावेद पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने कन्हैयालाल की हत्या का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर उसकी जमानत मंजूर कर दी। जावेद की पैरवी एडवोकेट सैयद सआदत अली और उनकी टीम ने की।
जावेद की गिरफ्तारी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के 20 दिन बाद हुई थी। उस पर आरोप था कि वह हत्या से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिला था, और उसके घर से तलाशी के दौरान बिना धार वाली तलवार बरामद हुई थी। इसके आधार पर जावेद पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
जावेद उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था और उसका संपर्क मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से पड़ोसी वसीम के माध्यम से हुआ था। जावेद पर हत्या की रेकी करने का भी आरोप था। इससे पहले भी जावेद ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।