सोशल मीडिया से होगी मोटी कमाई: सीएम योगी की नई नीति से इन्फ्लुएंसर्स की चांदी, जानें डिटेल्स

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योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को लागू करने का निर्णय लिया है. 27 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी गई. डिजिटल मीडिया हैंडलर्स/डिजिटल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन मान्यता कैसे मिलेगी, इससे जुड़ी प्रक्रिया और गाइडलाइन 28 अगस्त को जारी की गई. सरकार जनकल्याण से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने वाले डिजिटल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन के तौर पर 8 लाख रुपये तक भुगतान करेगी.

नई सोशल मीडिया नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के भीतर और बाहर से संचालित होने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल, पेज, चैनल, अकाउंट होल्डर, संचालक, डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स और कंटेंट राइटर या इनसे जुड़ी एजेंसी/फर्म के लिए है. सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सूचना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से जोड़ा जाएगा. फिर इन्हें विभाग में सूचीबद्ध कर नियम के अनुसार विज्ञापन दिया जाएगा.

  • दो साल से आपका चैनल/प्लेटफॉर्म अस्तित्व में हो और उसका दस्तावेज भी अपडेटेड हो.
  • विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आपका चैनल/प्लेटफॉर्म दो साल से अस्तित्व में हो साथ ही दस्तावेज भी अपडेटेड हो.
  • विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नही होगा. आपको शपथ पत्र देना होगा.
  • विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब रजिस्टर्ड होने के लिए आपको छह महीने की डिजिटल मीडिया ऐनालिटिक्स रिपोर्ट देनी होगी.
  • आपके पास वीडियो,पोस्ट या कंटेन्ट आदि बनाने के लिए खुद के शूटिंग से जुड़े सभी उपकरण होने चाहिए.
  • होल्डर, हैंडलर, डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, कंटेंट राइटर या इनसे संबंधित एजेंसी या फर्म को रजिस्टर्ड किया जाएगा.
  • सरकार के सकारात्मक कामों को जनता तक पहुंचाएं सरकार आपके खाते में पैसा पहुंचाएगी.

हर महीने 8 लाख रुपये देगी योगी सरकार

राज्य सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म चलाने वाले और इन्फ्लूएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के आधार पर प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान करेगी. इसके लिए चार अलग-अलग श्रेणियां बांटी गई हैं. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है. वहीं यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय की गई है. सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग श्रेणी और अहर्ता तय किया है.

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