दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ पर रेलवे से जवाब मांगा

 

Delhi HC notifies rules for live streaming and recording of court  proceedings | Delhi News - The Indian Express


नई दिल्ली: 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता सिर्फ इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी चिंता यह है कि अगर रेलवे अपने नियमों का पालन करता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

कोर्ट ने आगे कहा कि वह रेलवे को भविष्य में अपने नियम लागू करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे समझ है कि इस मामले में किसी विरोध का सामना नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बताया कि इस मुद्दे पर रेलवे बोर्ड में उच्चतम स्तर पर जांच हो रही है, जैसा कि एसजी ने सुझाव दिया था।

हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के निर्णय का विवरण देने को कहा और रेलवे से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। साथ ही, कई विभाग इस घटना की अपनी-अपनी जांच कर रहे हैं।

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