अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने का दिया आदेश
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने विधायक व उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा भड़काने और पुलिस टीम पर हमला करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई, जब अपराध शाखा की टीम से हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज खान को छुड़ाया गया।
दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह के अनुसार, अपराध शाखा की टीम जामिया नगर में बदमाश को पकड़ने गई थी, जहां विधायक की मौजूदगी में पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली गई। इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे की टीम पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया गया।
अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी को 23,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। अमानतुल्लाह को कुल 88,943 वोट मिले थे, जबकि मनीष चौधरी को 65,304 वोट मिले थे।