फरार सौरभ शर्मा ने कोर्ट में किया सरेंडर का आवेदन, अकूत संपत्ति मामले में था वांछित

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भोपाल में भ्रष्टाचार और काले धन के घोटाले के मुख्य आरोपी, आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने सोमवार को अपने वकील सूर्यकांत बुझाड़े के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन दिया। लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), और आयकर विभाग (आईटी) की छापेमारी के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में काले धन के इस घोटाले में सौरभ शर्मा को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। उसके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, और दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने समन जारी किए हैं।

 

लोकायुक्त की छापेमारी और संपत्ति जब्ती

भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित सौरभ शर्मा के घर और कार्यालय पर लोकायुक्त ने छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में 7.98 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 235 किलो चांदी और 2.87 करोड़ रुपये नगद शामिल थे। सौरभ ने भ्रष्ट तरीकों से अर्जित आय को अपनी मां, पत्नी, और करीबियों के नाम पर संपत्तियां बनाने में लगाया। इनमें स्कूल और होटल की स्थापना भी शामिल है।

 

काले धन और संपत्ति का बड़ा नेटवर्क

सौरभ शर्मा के करीबी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल के नाम पर भी संपत्ति और अन्य व्यवसायों की जानकारी सामने आई है। मेंडोरी गांव में आयकर विभाग ने एक सोना लदी कार जब्त की, जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नगद थे। यह कार सौर

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