वाराणसी में नौका संचालन के नए नियम: लाइसेंस के लिए फिजिकल और स्विमिंग टेस्ट अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम ने गंगा में चलने वाली नावों के संचालन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब नाविकों को नौका संचालन के लाइसेंस के लिए फिजिकल टेस्ट और स्विमिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नौका लाइसेंस के चार्ज में भी बढ़ोतरी की जा रही है।
लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी
मोटर बोट का लाइसेंस चार्ज जो पहले 650 रुपये था, उसे बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा रहा है। वहीं हाथ से चलाने वाली नाव का लाइसेंस शुल्क 650 से 1000 रुपये किया गया है। डीजल से चलने वाली नावों को पूरी तरह से बैन किया जाएगा।
पर्यटकों की संख्या और नई व्यवस्थाएं
पर्यटकों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए नए नियम बना रहा है। वाराणसी में इस समय करीब 1400 नावें रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 900 नावें पिछले पांच सालों में उतारी गई हैं और 500 नावों को सीएनजी में बदला गया है।
नए प्रस्ताव का विरोध
नगर निगम के इस नए प्रस्ताव का मांझी समाज ने विरोध किया है। मां गंगा निषादराज सेवा न्यास नाविक समाज के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने कहा कि नगर निगम की मंशा नाविकों के लिए ठीक नहीं है और वे इन नए नियमों का विरोध करेंगे।