बिहार: 18 आरोपियों को कोर्ट से मिली राहत, अधिकार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश पर हुआ था हमला

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खगड़िया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमारी विजया की कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हमला करने के आरोप में 18 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला 2012 के एक महत्वपूर्ण मामले में सुनाया गया, जिसमें नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में उनके काफिले पर हमला किया गया था।

 

घटना का विवरण:

27 सितंबर 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचे थे, जहां विभिन्न संगठनों ने उनका विरोध किया था। इस दौरान खगड़िया बस स्टैंड, कचहरी रोड और बाजार समिति रोड पर काफिले पर रोड़ेबाजी की गई और पुलिस से झड़प भी हुई थी। इसके बाद इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। थाना कांड संख्या 507/12 में 75 लोगों को नामजद किया गया था, और 600 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया:

कोर्ट ने जिन 18 लोगों को बरी किया, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। पुलिस ने केवल सूचक का बयान कोर्ट में पेश किया, जबकि कई सरकारी अधिकारी और कर्मी गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण कोर्ट ने इन 18 व्यक्तियों को बरी कर दिया।

 

बचाव पक्ष का पक्ष:

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं पन्ना सिंह, अजिताभ सिन्हा, रविंद्र यादव और नवीन कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

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