Delhi: अदालत का आदेश, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी मिशेल की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का इंतजाम करे AIIMS

दिल्ली की एक अदालत ने एम्स को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मिशेल को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मिशेल की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में मिशेल ने दावा किया गया था कि उनकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को टाला नहीं जा सकता था क्योंकि वह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में अत्यधिक दर्द से पीड़ित हैं।
2018 में ब्रिटेन से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल ने दावा किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी है।
न्यायाधीश ने 9 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि एम्स के निदेशक से आग्रह है कि वह 30 दिसंबर, 2024 के मेडिकल पर्चे के अनुसार एम्स के डॉक्टरों की सलाह के अनुसार टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की व्यवस्था करें। साथ ही रिपोर्ट में बताए अनुसार सर्जरी फरवरी के पहले/दूसरे सप्ताह में ऑपरेटिंग सर्जन की सुविधा के अनुसार तय करें। अगस्ता वेस्टलैंड मामला 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।