हिमाचल: अवैध शराब पकड़ने पर पांच साल की सजा, आबकारी विधेयक अधिसूचित

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हिमाचल प्रदेश में आबकारी संशोधन विधेयक 2024 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसके बाद, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां अवैध शराब से जुड़े मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत, अवैध, घटिया और जहरीली शराब पकड़ने पर आरोपी को तीन से पांच साल तक की सजा और 50 हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।संशोधित विधेयक में जिला उपायुक्तों को कार्रवाई की शक्ति दी गई है, जिससे वे इन मामलों में प्रभावी कदम उठा सकेंगे। इसके अलावा, शराब के अवैध लेन-देन में शामिल लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस विधेयक को सितंबर में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित किया गया था और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे सोमवार को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

इस नए कानून के तहत आबकारी विभाग में सेकंडमेंट आधार पर एक विशेष कमांडो फोर्स तैनात की जाएगी। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास शराब के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात और परिवहन का अधिकार है या जो शराब उत्पादन के लिए सामग्री, उपकरण और भट्ठी का उपयोग करते हैं।इसके अलावा, सरकार ने इसे संज्ञेय अपराध भी बना दिया है, जिसका मतलब है कि इन मामलों में गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी और ये अपराध गैर-जमानती होंगे। पहले ऐसे मामलों में सख्त कानून नहीं था। अब, संपत्ति जब्त करने और दंड की राशि बढ़ाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। जबकि अन्य राज्यों में आमतौर पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, हिमाचल प्रदेश ने अवैध शराब से संबंधित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के लिए ये नए कदम उठाए हैं।

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