बिहार में टीचर्स ट्रांसफर, नई गाइडलाइन में 10 अनुमंडल का विकल्प समाप्त

बिहार में शिक्षक ट्रांसफर के लिए शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब BPSC और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई गाइडलाइन के तहत, शिक्षकों को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। इसके बाद उन्हें अपनी डिटेल्स ई-शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, और लिखित आवेदन भी स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक लिखित आवेदन नहीं करते हैं तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गाइडलाइन के अनुसार, टीचर्स ट्रांसफर के लिए अब कुल 7 ऑप्शन भरने होंगे, और इन ऑप्शन्स के आधार पर ही ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा, स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग का आधार, गंभीर और असाध्य बीमारियों जैसे किडनी, हृदय और लीवर रोग, और दिव्यांगता (जैसे ऑटिज्म और मानसिक बीमारी) के आधार पर भी ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही, विधवा और परित्यक्ता शिक्षकों के लिए भी विशेष ट्रांसफर सुविधाएं दी जाएंगी।
BPSC और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के आवेदन के लिए 3 विकल्प भरने होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि 10 अनुमंडल के विकल्प को अब समाप्त कर दिया गया है। ट्रांसफर प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी और आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन किया था, उनके आवेदन को रद्द मान लिया जाएगा, और उन्हें नए प्रावधान के तहत पुनः आवेदन करना होगा। 1 लाख 20 हजार से अधिक शिक्षक पहले आवेदन कर चुके थे, जिनकी अब पुनः प्रक्रिया शुरू होगी।
इस नई गाइडलाइन से शिक्षा विभाग में एक नई व्यवस्था की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकेगी।