BIHAR NEWS: सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद मिली जमानत; अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध
आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत उन्हें मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने और किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की दीपावली अब उनके घर पर ही मनेगी। 18 माह बाद राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने और किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अदालत के इस फैसले को सुनकर कोर्ट रुम में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी भावुक हो गईं। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत देते हुए उनकी लंबी हिरासत का हवाला दिया। अदालत ने इसके साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें त्वरित सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया।
निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं
अदालत ने कहा कि सत्येंद्र पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, फिर समाप्त होने की बात तो दूर की बात है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार हैं। सत्येंद्र जैन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में करीब 18 माह से जेल में बंद थे।
सत्येंद्र जैन की दलील
सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और विवेक जैन ने उनके मुवक्किल की मामले में देरी के आधार पर जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि ईडी पिछले पांच सालों से इसकी जांच कर रही हैं और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। हरिहरन ने कहा था कि इस मामले में आगे की जांच लंबित है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में डिफाल्ट जमानत आवेदन हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया था की पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 माह तक हिरासत में रहे और उन्हें जमानत मिल गई। बीआरएस नेता के. कविता को पांच माह में जमानत मिल गई। अधिवक्ता ने दलील दी थी कि मामले में उनके मुवक्किल को जमानत दी जाती है को गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है और न ही उनके मुवक्किल का भागने का भी कोई खतरा है। अधिवक्ता ने दलील दी थी कि ईडी की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद यह दूसरी जमानत याचिका दायर है।
हरिहरन ने दलील दी थी कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) 2017 में पंजीकृत हुआ था। पांच साल बाद ईडी ने वर्ष 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की। हरिहरन ने तर्क दिया कि सीबाआई कहती है कि अपराध की आय 1.27 करोड़ रुपये है और ईडी कहती है कि अपराध की आय 4.81 करोड़ रुपये है। हरिहरन ने तर्क दिया था कि ईडी केवल उस हिस्से की जांच कर सकता है, जिसे सीबीआई अपराध की आय कहती है।
जमानत भी की रद्द और तत्काल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा।
- 24 सितंबर 2017 – सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। चार कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप। ईडी ने भी जांच शुरू की।
- 2018 – ईडी ने सत्येंद्र जैन को समन कर पूछताछ की। सीबीआई ने भी पूछताछ की।
- 23 जनवरी 2022 – पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है।
- 5 अप्रैल 2022- ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से जुड़ी पांच कंपनियों की 4.8 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की।
- 30 मई 2022 – ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया।
- 17 नवंबर 2022- ट्रायल कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की।
- 6 अप्रैल 2023- दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की।
- 26 मई 2023- सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।
- 24 जून 2023 – सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
- 6 नवंबर 2023- सुप्रीम कोर्ट ने अतंरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ाई।
- 14 दिसंबर 2023- सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आठ जनवरी 2024 तक बढ़ाई।
- 18 मार्च 2024- सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से किया इन्कार, अंतरिम जमानत भी की रद्द और तत्काल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा।
- 25 जून 2024- दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
- 19 सितंबर 2024- सत्येंद्र जैन राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए। और उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इसपर कोर्ट ने 25 सितंबर तक ईडी से जवाब मांगा।
- 25 सितंबर 2024- ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
- 5 अक्टूबर 2024- सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।