बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? महिला पहलवान ने की इन-कैमरा सुनवाई की मांग, क्या बढ़ेगा कानूनी दबाव?

राउज एवेन्यू स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट 23 सितंबर को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में फिर से सुनवाई शुरू कर सकते हैं। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा स्थगित कर दी गई थी।
अदालत ने 10 मई को आरोप तय करने का आदेश जारी किया
सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों में से एक पीड़िता ने अदालत से जज के चैंबर में इन-कैमरा सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया। अदालत ने 10 मई को बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया था, जो छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज किए गए थे।
अदालत ने इन सभी धाराओं को लागू किया
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था।