Delhi Odisha Girl: गैंगरेप मामले में 400 पेज की चार्जशीट दाखिल, 32 गवाहों की गवाही, दरिंदगी की दर्दनाक कहानी

तीनों पर सामूहिक बलात्कार और इरादतन चोट पहुंचाने से संबंधित धाराओं का आरोप लगाया गया है। आरोपपत्र के अनुसार, कबाड़ की दुकान पर काम करने वाले प्रमोद बाबू और उसके दिव्यांग भिखारी दोस्त मोहम्मद शमशुल ने युवती के यौन उत्पीड़न की साजिश रची।
दोनों ने शराब पी रखी थी। आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास से मानसिक रूप से बीमार युवती को दोनों पास के एक सुनसान इलाके में ले गए और दुष्कर्म किया।
इसी बीच ऑटो चालक प्रभु महतो ने घटना को देखा तो वह भी अपराधियों साथ शामिल हो गया। 400 से अधिक पन्ने के आरोपपत्र में पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों का भी उल्लेख किया है। इसमें 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण भी शामिल है।
सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता को 10 अक्टूबर को सुबह 10.14 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल से बाहर निकलते हुए पाया गया, जो घटना में अहम सुराग था।
पुलिस ने सराय काले खां तक के रास्ते के बीच पेट्रोल और सीएनजी पंपों सहित विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरों से फुटेज का विश्लेषण किया। इनके माध्यम से पुलिस को युवती को ट्रैक करने के साथ ही आरोपितों की गतिविधि का पता लगाने में मदद मिली।
पुलिस ने आरोप पत्र में महिला के स्वास्थ्य का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे एक महिला कॉन्स्टेबल ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसकी देखभाल की। अनुवादक की मदद से वे महिला से बातचीत करने में सफल हुए।पीड़िता से घटना में शामिल आरोपितों की संख्या के बारे में पूछा गया, तो महिला ने अपनी अंगुलियां उठाकर तीन का इशारा किया। फिर उसने महिला कॉन्स्टेबल और ओड़िया अनुवादक को और जानकारी देते हुए बताया कि उनमें से एक विकलांग था और उन्होंने ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया था।