सेवानिवृत्त निकाय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों और जलकल में कार्यरत कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को पेंशन की गणना में नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह आदेश प्रमुख सचिव नगर विकास, अमृत अभिजात द्वारा जारी किया गया है। अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है, लेकिन नगर निकायों में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। कई निकाय कर्मी इस मुद्दे को लेकर शासन से प्रत्यावेदन दे रहे थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार, यह सुविधा 2006 से लागू हुई वेतन समिति की संस्तुतियों पर आधारित है, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
इस फैसले से उन कर्मियों को भी लाभ मिलेगा जो 2006 के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा, और इसका व्ययभार निकायों को अपने स्तर पर वहन करना होगा, शासन से इसमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस कदम के तहत, राज्य सरकार ने न्यायालयों के फैसले का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि नगर निकायों के कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह समान लाभ मिले। यह कदम नगर निकाय कर्मचारियों के हित में एक अहम पहल है, जो उनके लिए पेंशन की गणना में सुधार करेगा।