ज्ञानवापी केस: वजूखाना सर्वे पर सुनवाई टली, अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट लंच के बाद सुनवाई के लिए नहीं बैठी, और सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर को दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है।
ज्ञानवापी से संबंधित मामले में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि कथित वजूखाना का सर्वे विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने में मदद करेगा। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, और इस आदेश में केवल शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगाई गई थी, न कि पूरे वजूखाने पर।
22 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा था कि वे वजूखाना के किस भाग और कितने क्षेत्र का सर्वे चाहते हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष ने ई-फाइलिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण तस्वीरें और दस्तावेज शपथपत्र के साथ कोर्ट में पेश किए, और सभी पक्षकारों को शपथपत्र की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।