हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से राहत, नौ होटल 31 मार्च तक खुले रहेंगे

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और पर्यटन विकास निगम को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पर्यटन विकास निगम के नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखा जाए। इनमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार होटल शामिल हैं।यह मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार ने पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद, 19 नवंबर को कोर्ट ने उन होटलों को बंद करने का आदेश दिया जिनकी ऑक्यूपेंसी 40% से कम थी। राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की, और अब कोर्ट ने नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने का फैसला सुनाया है। हालांकि, बाकी नौ होटल 25 नवंबर से बंद रहेंगे।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने के मामले में भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम से 3 दिसंबर तक इन आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की गई है।12 नवंबर को कोर्ट ने प्रबंध निदेशक से 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा भी मांगा था। इस फैसले के बाद राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगम को कुछ राहत मिली है, हालांकि जिन होटलों की ऑक्यूपेंसी कम है, वे 25 नवंबर से बंद रहेंगे। कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम को आगे की कार्रवाई करनी होगी।