हरियाणा चुनाव ड्यूटी में 18 रिटर्निंग अधिकारियों पर सवाल, ECI ने की शिकायत की जांच

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हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात 18 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की योग्यता पर सवाल उठे हैं। इन अधिकारियों की 5 साल से कम HCS सेवा का होना शिकायत का कारण बना है। इस मामले की शिकायत भारतीय चुनाव आयोग (ECI) तक पहुंच गई है, जिसे प्रशासनिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार ने उठाया है। ये अधिकारी 2020 के पास आउट एचसीएस हैं और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार, एसडीएम के पद पर 5 से 15 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, या 4 वर्ष तक की सेवा वाले आईएएस को एसडीएम बनाया जा सकता है। वर्तमान में, 2020 बैच के 18 HCS अधिकारी, जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है, हरियाणा के 18 उपमंडलों में एसडीएम के रूप में तैनात हैं और विधानसभा सीटों के RO की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि शिकायत की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, और इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग अधिकारियों को जिम्मेदारी देने से पहले नियमों की जांच करता है या नहीं।

ये हैं वे HCS अधिकारी जिनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं

जिन HCS अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनमें मोहित कुमार (नारनौंद), हरबीर सिंह (हिसार), ज्योति (इसराना), अमित कुमार-सेकेंड (सोनीपत), मयंक भारद्वाज (बल्लभगढ़), जय प्रकाश (रादौर), रवींद्र मलिक (बेरी), प्रतीक हुड्डा (टोहाना), अमित मान (बड़खल), अमित (समालखा), रमित यादव (नांगल चौधरी), अमित कुमार-तृतीय (कनीना), अजय सिंह (कैथल), राजेश कुमार सोनी (घरौंडा), अमन कुमार (पेहोवा), गौरव चौहान (पंचकूला), नसीब कुमार (लाडवा), और विजय कुमार यादव (कोसली) शामिल हैं। इनकी तैनाती को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है।

हिसार के नए एसडीएम भी 2020 बैच के हैं, जिनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश पर हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग ने हिसार के उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) यानी एसडीएम के पद पर 2020 बैच के एचसीएस अधिकारी हरबीर सिंह की तैनाती की है। इससे पहले, 2013 बैच के एचसीएस अधिकारी जगदीप ढांडा हिसार के एसडीएम थे, जिनका ट्रांसफर राजनीतिक कनेक्शन के कारण आयोग के निर्देश पर किया गया था।

मुख्य सचिव के इस आदेश से उठ रहे सवाल

प्रशासनिक मामलों के जानकार और हाईकोर्ट अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2020 में तत्कालीन मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी HCS कैडर संख्या निर्धारण आदेश आज भी लागू है। इस आदेश के अनुसार, एसडीओ (सिविल) अर्थात एसडीएम के पद केवल सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों के लिए हैं, जिनके पास 5 से 15 वर्ष की एचसीएस सेवा हो।

चुनाव ड्यूटी के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग की जरूरी प्रक्रिया

हेमंत कुमार ने कहा कि एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है, लेकिन यह प्रक्रिया प्रशासनिक मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। अगर एचसीएस कैडर निर्धारण आदेश में एसडीओ (सी)/एसडीएम पद के लिए न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा की आवश्यकता है, तो इस मानक का पालन अनिवार्य है। खासकर विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, जब भारतीय चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारियों को आरओ के रूप में नियुक्त किया है। इसी के तहत उन्होंने चुनाव आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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