अवैध किराया वृद्धि पर कोर्ट का करारा प्रहार! गोरखपुर के 34 दुकानदारों को बड़ी राहत

गोरखपुर के 2070 दुकानदारों को बड़ी राहत; पहले से तय किराया देना होगा, बेदखली पर भी रोक

 

गोरखपुर में 34 दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से दुकानदार किराया वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया और प्रशासन को निर्देश दिया कि बिना उचित प्रक्रिया के किराया नहीं बढ़ाया जा सकता।

 

मामला गोरखपुर के (स्थान का उल्लेख करें) इलाके का है, जहां नगर निगम ने दुकानों के किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी थी। दुकानदारों ने इस वृद्धि को अनुचित बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि पहले से ही महंगाई और मंदी के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है, ऐसे में मनमाने तरीके से किराया बढ़ाना अन्यायपूर्ण है।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नगर निगम को फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया के किराया वृद्धि लागू नहीं की जा सकती। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा कि क्या किराया वृद्धि से पहले दुकानदारों से कोई विचार-विमर्श किया गया था। जब इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कोर्ट ने इस वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया।

 

इस फैसले से दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है और वे इसे अपनी जीत मान रहे हैं। उनके अनुसार, यह फैसला उन सभी छोटे व्यापारियों के लिए एक उदाहरण बनेगा, जो प्रशासन की मनमानी का शिकार होते हैं।

 

अब प्रशासन के पास दो ही विकल्प हैं—या तो पारदर्शी तरीके से किराया पुनर्निर्धारित करे या फिर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुरानी दरों पर ही किराया वसूले।

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