यूपी में ₹10,000 से ₹25,000 तक के स्टांप अमान्य, कैबिनेट ने लिया अहम फैसला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें ₹10,000 से लेकर ₹25,000 तक के स्टांप को अवैध घोषित करने का बड़ा फैसला शामिल है। अब ये स्टांप बाजार में मान्य नहीं होंगे। हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए स्टांप 31 मार्च तक वापस किए जा सकते हैं या इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में चिकित्सा, औद्योगिक, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
प्रमुख निर्णय:
1. चिकित्सा शिक्षा: बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निशुल्क हस्तांतरण स्वीकृत किया गया। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क दिया जाएगा।
2. सैफई में स्वास्थ्य सुविधाएं: सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति मिली।
3. औद्योगिक विकास: लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि एसपीपी को देने का फैसला हुआ।
4. औद्योगिक भूमि हस्तांतरण: कानपुर की बंद कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
5. पर्यटन विकास: हरदोई के दही गांव में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
6. कृषि और बाजार नीति: रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई।
7. मेट्रो परियोजना: आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए गृह विभाग की भूमि को अवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने की सहमति दी गई।
यूपी सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।