बिहार: यशी सिंह मामले में हाईकोर्ट ने CBI को तीन महीने का समय दिया

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मुजफ्फरपुर की MBA छात्रा यशी सिंह, जो 2022 के दिसंबर महीने से लापता हैं, का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में चल रही है, जहां अदालत ने सीबीआई को जांच को पूरा करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सीबीआई जल्द से जल्द यशी का पता लगाए और अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करे।

यशी सिंह 12 दिसंबर 2022 को अचानक अपने घर से गायब हो गई थीं। इसके बाद, उनके परिवार और स्थानीय प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। इसके बाद, यह मामला सीआईडी को सौंपा गया, लेकिन वहाँ भी किसी खास सुराग का पता नहीं चला। इसके बाद, मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया।पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसे सील कर दिया गया। सीबीआई ने अदालत से और समय की मांग करते हुए बताया कि इस मामले में कुछ नए पहलू सामने आए हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। इसके बाद, अदालत ने सीबीआई को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया और यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय के भीतर यशी का पता लगाना चाहिए।

हालाँकि, यशी के परिवार के लोग सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उनके वकील अरविंद कुमार का कहना है कि सीबीआई की जांच भी पहले की पुलिस और सीआईडी जांच से ज्यादा प्रभावी नहीं रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब तक कोई नया सुराग नहीं मिला है, और परिवार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बेटी कहाँ है और कैसे गायब हो गई। परिवार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पहले जैसी ही लग रही है और इससे उनके दुख और तनाव में कोई कमी नहीं आई है।इस पूरे मामले में जांच की गति को लेकर परिवार में गहरी निराशा है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई ठोस परिणाम सामने आए।

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