दुष्कर्म और फोटो वायरल करने के दोषियों को 10 साल की सजा, हत्या के आरोपी को उम्रकैद

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आजमगढ़ में दुष्कर्म और हत्या के मामलों में अदालत ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।

 

पहले मामले में, दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने के बाद पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में, दो दोषियों—सूर्यभान यादव और विवेक गॉड उर्फ खलिहर—को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 7 अप्रैल 2022 को हुई थी, जब पीड़िता कॉलेज से घर जा रही थी। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गए और दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ हुई घटना की तस्वीरें वायरल कर दीं, जिससे वह लोक लज्जा के भय से ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर बैठी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और गवाहों की गवाही सुनकर दोषियों को सजा सुनाई।

 

दूसरे मामले में, हत्या के दोषी ओमकार मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 17 नवंबर 2020 को तरवां थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में हुई थी, जब ओमकार मिश्रा ने अपने चाचा रमेश मिश्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद ओमकार मिश्रा को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।

 

इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि अदालत कठोर दंड देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित कर रही है।

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