कोर्ट से नरेश बाल्यान को मिली बड़ी राहत, दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान की 10 दिन की पुलिस हिरासत की याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने इस याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को एमपी/एमएलए कोर्ट जाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि क्योंकि नरेश बाल्यान वर्तमान में विधायक हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस को यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की आवश्यकता की बात की।
द्वारका कोर्ट ने मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) से संबंधित मामले में पुलिस की हिरासत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे विचारणीय नहीं माना। पुलिस को इस मामले में उचित एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया। पुलिस ने यह आवेदन इस आधार पर दिया था कि बाल्यान को संगठित अपराध से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को नरेश बाल्यान को एक अलग जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की। मकोका मामले में गिरफ्तारी के बावजूद अदालत ने बाल्यान को हिरासत में लेने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जो भी एजेंसी चाहें, वे कानून के तहत बाल्यान को गिरफ्तार कर सकती हैं।