रामगंगानगर योजना में किसानों को जमीन का सात फीसदी भूखंड के रूप में मिलेगा मुआवजा

बरेली में रामगंगानगर आवासीय योजना के तहत, बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) अब 64 किसानों को विकास शुल्क जोड़कर भूखंड देने के लिए तैयार है। ये किसान वे हैं जिन्होंने योजना के लिए अपनी जमीन दी थी। इस निर्णय को वर्ष 1999 के शासनादेश के तहत लागू किया जाएगा, जिसमें अधिग्रहीत भूमि के सात प्रतिशत हिस्से का भूखंड देने का प्रावधान था। हालांकि, बीडीए ने पहले इसका पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप छह याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद, बीडीए ने इस नियम का पालन करते हुए भूखंड देने का निर्णय लिया।
सोमवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में बीडीए की 90वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, डेवलेपमेंट चार्ज जोड़कर भूमि वितरण का निर्णय लिया गया। सचिव ने बताया कि बीडीए 20 नवंबर 1999 की गाइडलाइन के तहत विकास शुल्क ले सकता है, और इसके बाद ही किसानों को भूखंडों की पेशकश की जाएगी। इस बैठक में डीएम रविंद्र कुमार और बीडीए के उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. भी उपस्थित थे।
इसके अलावा, पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन स्थापित करने के लिए राहत देने का निर्णय लिया गया। अब तक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशनों के लिए प्रवेश और निकासी मार्ग न्यूनतम नौ मीटर चौड़ा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे 7.5 मीटर चौड़ा करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, बफर स्ट्रिप के लिए भी संशोधित नियमों को मंजूरी दी गई है। पहले बफर स्ट्रिप की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर थी, जिसे अब 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा किया गया है। यह बदलाव 14 अक्टूबर को जारी शासनादेश के तहत किया गया है।
नाथधाम टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, बोर्ड ने सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति पर सहमति दी। यह अधिकारी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की निगरानी करेगा, क्योंकि वर्तमान में जिले में राजस्व अधिकारी की नियमित तैनाती नहीं हो पा रही है। संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इनके पर्यवेक्षण के लिए एक सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बोर्ड ने इस पर सहमति जताई और प्रक्रिया को गति देने के लिए इस नियुक्ति को जरूरी बताया।