राजस्थान में इलीगल माइनिंग के चलते, खनन विभाग ने लगाया 38 करोड़ का जुर्माना
ब्यावर समाचार: ब्यावर क्षेत्र में अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की जा रही है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। जिला कलक्टर को रायपुर तहसील के चांग गांव में लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन की शिकायत मिली। इसके बाद, जिला कलक्टर ने प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की एक संयुक्त टीम गठित की, जो मौके पर पहुंची। वहां अवैध खनन पाया गया, और खनिज विभाग ने इस पर 38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत के निर्देश पर, रायपुर उपखंड अधिकारी की अगुवाई में प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को चांग गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने रायपुर क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किए जाने की शिकायत पर मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन की पुष्टि हुई।
पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूलने योग्य
खनिज विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार, कुल 130110.96 टन अवैध खनन हुआ है। इसके लिए पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनती है। इस आधार पर, खनिज विभाग ने 10 गुना रॉयल्टी के हिसाब से 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में यह भी पाया गया कि अवैध खनन क्षेत्र 5571 वर्ग मीटर और अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर था।
ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की गई, तो खुली पोल
पूर्व में ग्रामवासियों ने जिला कलक्टर को उक्त फर्म के खिलाफ अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण की शिकायतें दी थीं। इन शिकायतों की जांच और सत्यापन के लिए जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारी रायपुर को निर्देश दिया कि वे संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करें।