Bihar News: जमीनी विवाद के चलते हुई खौफनाक हत्या, 15 दोषियों को आजीवन कारावास

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नालंदा जिले में तीन साल पहले हुए एक सामूहिक हत्याकांड के मामले में अदालत ने 15 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 4 अगस्त 2021 को छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में हुई थी, जब एक ही परिवार के पांच सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतकों में यदुनंदन यादव (60), उनके दो पुत्र पिंटू यादव (30) और मधेश यादव (25) के साथ-साथ परशुराम यादव के पुत्र धीरेंद्र यादव (50) और शिवेंद्र यादव (32) शामिल थे। इस घटना में चार अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

यह हत्याकांड एक जमीनी विवाद के कारण हुआ, जो लगभग एक दशक से चल रहा था। 50 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। वर्ष 2010 से इस जमीन के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद हो चुका था। घटना के दिन एक पक्ष ने विवादित खेत में जुताई करने का प्रयास किया, जिसे रोकने गए दूसरे पक्ष पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी गई। इस हमले में परिवार के पांच सदस्यों की गोली लगने से मौत हो गई, जो इस क्षेत्र में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 अखौरी अभिषेक सहाय की अदालत ने 27 सितंबर को 15 लोगों को हत्या, जानलेवा हमला और सशस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद, इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि दो नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय परिषद में विचाराधीन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में कानून की प्रक्रिया के तहत सभी आरोपियों को उचित सजा दी जाएगी।

इस सामूहिक हत्या ने न केवल स्थानीय समुदाय को हिला दिया बल्कि न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए। जमीनी विवादों में अक्सर हिंसा का सहारा लिया जाता है, और यह घटना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। अदालत के इस निर्णय के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि न्याय मिलेगा और भविष्य में इस प्रकार की हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी। इस मामले ने न केवल पीड़ित परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक गहरे आघात में डाल दिया है, और समाज में शांति और न्याय की आवश्यकता को उजागर किया है।

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