पटना हाईकोर्ट ने दी दानापुर बिहटा एलिटिवेट रोड को हरी झंडी, क्षेत्र में सुधार की उम्मीद

download (18)

पटना हाईकोर्ट ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रेलवे से जवाब मांगा। यह याचिका अधिवक्ता विपिन कुमार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी की शिकायत की थी।

सुनवाई के दौरान, रेलवे ने अदालत में एक हलफनामा पेश किया, जिसमें बताया गया कि पटना के जिला भू अर्जन अधिकारी ने रेलवे को 98 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है। इस धनराशि के प्राप्त होने के बाद, रेलवे ने संरचनाओं को हटाने का काम शुरू कर दिया है। हलफनामे में बताया गया कि 25 प्रतिशत संरचना को पहले ही खाली कर दिया गया है, जबकि शेष 75 प्रतिशत संरचना के हटाने के लिए निविदा जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे ने उल्लेख किया कि उन्होंने पहले चरण में 54 करोड़, दूसरे चरण में 24 करोड़, और अंत में 19 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये की राशि हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे को स्थानांतरित की है। हाईकोर्ट ने रेलवे को अगले सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, जो 13 दिसंबर को होगी। इस फैसले से पटना में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय जनता को सुविधा मिलेगी और यातायात में सुधार होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हो सकता है आप चूक गए हों