Kanpur News: “एसीपी पर लगे आरोपों की एसआईटी से जांच, छात्रा के बयान अभी नहीं हो सके दर्ज”

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IIT Rape Case: कानपुर में पीएचडी छात्रा से यौन शोषण के आरोप में फंसे एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें छात्रा ने सोशल मीडिया पर धमकाने और बदनाम करने का आरोप लगाया है। यह मामला अब एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) को सौंपा गया है, जो इस आरोप की जांच करेगी। प्रदेश के डीजीपी ने भी कमिश्नरी के अधिकारियों से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है।

छात्रा ने मंगलवार को शिकायत पत्र और सोशल मीडिया पोस्ट्स के साक्ष्य एसआईटी को सौंपे थे। हालांकि, एसआईटी की पर्यवेक्षक के ट्रांसफर और मुख्य विवेचक के अवकाश पर होने के कारण छात्रा का बयान दर्ज नहीं हो सका। यह मामला पहले से ही यौन शोषण के आरोप में एसआईटी के पास था।

सोशल मीडिया पर बदनाम करने के आरोप में, छात्रा ने मोहसिन खान और उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित पर उसे डराने-धमकाने और सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने का आरोप लगाया। इसके बाद छात्रा ने दूसरी एफआईआर दर्ज कराई।

छात्रा ने कहा कि एसआईटी को जल्द से जल्द उसका बयान दर्ज करना चाहिए और आरोपी एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डीसीपी पश्चिम, राजेश सिंह ने कहा कि जल्द ही छात्रा का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, और चार्जशीट दाखिल करने पर भी रोक है। हालांकि, छात्रा का आरोप है कि आरोपी मोहसिन खान न तो जांच में शामिल हो रहे हैं और न ही पुलिस उन्हें बयान देने के लिए मजबूर कर रही है।

अब तक मोहसिन खान के खिलाफ दो नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन जांच में शामिल न होने पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण एसीपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। छात्रा ने मांग की है कि कोर्ट को मोहसिन खान की बदनाम करने की कोशिशों की जानकारी दी जाए ताकि गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएं।

पीड़िता ने कहा कि उसका करियर और प्रतिष्ठा दांव पर है, और अगर पुलिस कोर्ट को सही जानकारी नहीं देती, तो वह खुद कोर्ट में अपनी बात रखेगी। एसीपी कल्याणपुर, अभिषेक पांडे ने कहा कि पीड़िता से मिले साक्ष्यों और आरोपों की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह पूरा मामला 12 दिसंबर को सामने आया, जब आईआईटी की पीएचडी छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद एसीपी को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था और एसआईटी जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

छात्रा के मुताबिक, एसीपी से उसकी पहली मुलाकात 2023 में एक कार्यक्रम में हुई थी, और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। बाद में, एसीपी ने अपनी पत्नी को तलाक देकर छात्रा से शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

एसीपी ने इस एफआईआर को रद्द करने की कोशिश की थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनके वकील ने दलील दी थी कि छात्रा को यह जानकारी थी कि मोहसिन शादीशुदा हैं, फिर भी उसने मर्जी से संबंध बनाए।

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