उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर

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भाजपा से निष्कासित नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो उन्नाव रेप कांड में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। सेंगर पर 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। यह मामला देशभर में सुर्खियों में आया और इसे निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए निर्देशित किया गया था। इस कांड से जुड़े पांचों मामलों को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया गया था, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

 

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पीड़िता और उसके परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा से मुक्त करने की अनुमति मांगी थी। इस पर अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार से जवाब मांगा था। मामला अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह भारत में यौन उत्पीड़न और राजनीतिक प्रभाव के मुद्दों पर गहरी छानबीन का प्रतीक है।

 

कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत ने इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है, जबकि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा और न्याय की मांग अभी भी प्राथमिकता है।

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