Rishikesh News: प्रभारी प्रधानाचार्य से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में एक वर्ष की सजा

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न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला, विशाल वशिष्ठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक को एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, और यदि वह अर्थदंड नहीं भरता, तो उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला 25 अक्टूबर 2010 का है, जब कोतवाली डोईवाला में अजय कुमार, निवासी कुड़कावाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता, जीआईसी माजरीग्रांट के प्रभारी प्रधानाचार्य विजेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि उसी दिन एक कक्षा नौ का छात्र उनके पास गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक अजय कुमार के खिलाफ एक शिकायत पत्र लेकर आया।

जब उन्होंने वह पत्र वरिष्ठ सहायक के पास जमा कराने के लिए पहुंचे, तो अजय कुमार वहां आ गया और वरिष्ठ सहायक तथा परिचारक के सामने उनके साथ धक्का-मुक्की, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में 19 नवंबर 2010 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय सुनाया। आरोपी अजय राजपूत को जान से मारने की धमकी देने के आरोप से सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हालांकि, सरकारी कार्य में रुकावट डालने और लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग के आरोप में उसे दोषी ठहराया गया और एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही, उसे दो हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। यदि वह अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ लागू होंगी।

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