बिजली के बकायेदारों को 15 दिसंबर से OTS के तहत मिलेगा सरचार्ज में छूट

बिजली के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो अगले वर्ष 31 जनवरी तक तीन चरणों में लागू की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके ऊपर बिजली का लंबित बकाया है, और इसे 47 दिनों तक चलाया जाएगा। योजना का उद्देश्य बकायेदारों को राहत देना और उनके बकायों का निपटारा करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण के दौरान बकायेदारों को इस वर्ष 30 सितंबर तक के मूल बकायों का 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके बाद, उन्हें 30 सितंबर तक के विद्युत सरचार्ज पर छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
इस योजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:
पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक
दूसरा चरण: 1 जनवरी से 15 जनवरी तक
तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी तक
बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ किश्तों में भुगतान का विकल्प भी मिलेगा। किश्तों में भुगतान करने पर उन्हें विभिन्न चरणों में सरचार्ज में छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए, पहले चरण में 10 किश्तों में भुगतान करने पर 75 प्रतिशत, दूसरे चरण में 65 प्रतिशत, और तीसरे चरण में 55 प्रतिशत छूट मिलेगी।
अगर बकाया राशि 5000 रुपये से अधिक है, तो एकमुश्त भुगतान करने पर 50 से 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि 10 किश्तों में भुगतान करने पर 40 से 60 प्रतिशत छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, एक किलोवाट से अधिक भार पर भी छूट मिलेगी। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एलएमवी-टू, एलएमवी-चार बी, और एलएमवी-छह बी) को भी इसी तरह की छूट मिलेंगी।
यह योजना बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपने बकाए का निपटारा कम भुगतान में कर सकते हैं।