दिल्ली HC ने गौतम गंभीर के खिलाफ ताजा जांच पर सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की ताजा जांच करने का आदेश दिया गया था।गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रियल एस्टेट कंपनियों – रुद्र बिल्डवेल रियल्टी, एचआर इंफ्रसिटी, यूएम आर्किटेक्चर एंड कोंट्रैक्टर्स और गंभीर के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो इन कंपनियों के संयुक्त उद्यम में निदेशक और ब्रांड एंबेसडर थे।आरोप है कि इन कंपनियों ने 2011 में इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलकर प्रचारित किया था। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने फ्लैट बुक किए थे और छह लाख से लेकर सोलह लाख रुपये तक की रकम का भुगतान किया था। इसके बावजूद, उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर कोई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा या विकास नहीं हुआ और 2016 तक किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हुई, जब शिकायत दर्ज की गई थी।
सत्र अदालत ने 29 अक्टूबर को अपने आदेश में यह कहा था कि गंभीर ने कंपनी के साथ अपने ब्रांड एंबेसडर के अलावा भी लेन-देन किए थे और वह 29 जून 2011 से 1 अक्टूबर 2013 तक एक अतिरिक्त निदेशक थे। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ ताजा आदेश जारी करने का आदेश दिया था, जिसमें हर आरोपी पर लगे आरोपों को स्पष्ट किया जाए।मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2020 में गंभीर और अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन सत्र अदालत ने इस आदेश को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि गंभीर उस समय एक ऑफिस-बियरर थे जब प्रोजेक्ट का प्रचार किया गया था। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भेजा जाए ताकि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दृष्टिकोण से जांच कर रिपोर्ट सौंपे।सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज ओहरी ने मौखिक रूप से कहा कि “आरोपी (गंभीर) के खिलाफ आपत्तिजनक आदेश स्थगित रहेगा।” इसके साथ ही राज्य से इस मामले पर प्रतिक्रिया भी मांगी।