बिहार में कॉल पर तीन तलाक का मामला, दो महीने बाद ही क्यों आई नौबत?

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बिहार के दरभंगा से तीन तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने कॉल पर तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ लिया। यह घटना महज दो महीने पहले हुई शादी के बाद की है, जिसने फिर से तीन तलाक पर कानून की सीमाओं को उजागर किया है।

घटना दरभंगा के गोड़ाबोराम प्रखंड के बंगरहटा की है, जहां नवविवाहिता नुसरत परवीन ने अपने पति मो. जुनैद के खिलाफ घनश्यामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। नुसरत ने बताया कि उसकी शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के सनखेरहा निवासी मो. आरिफ के बेटे जुनैद से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा।

जब नुसरत ने इस प्रताड़ना के खिलाफ अपने पति से बात की, तब जुनैद ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। नुसरत ने अपने पति के अलावा उसके सास, ससुर, देवर और ननद को भी आरोपी बनाया है। घनश्यामपुर थानाध्यक्ष अजित कुमार झा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच चल रही है।

इस घटना पर दरभंगा के एक मस्जिद के शाही इमाम ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तीन तलाक कहने से तलाक नहीं होता; इसमें दोनों पक्षों के बीच बातचीत का मौका होता है। मौजूदा तीन तलाक कानून के तहत पति को तीन साल की सजा हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पत्नी को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं मिलेगा, और इससे परिवार के सदस्यों का जीवन भी प्रभावित होगा।

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