दिल्ली में जब्त गाड़ियां अब 30 दिन में होंगी स्क्रैप, परिवहन विभाग ने बदले नियम
अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में जब्त हो जाती है और 30 दिनों के भीतर उसे नहीं छुड़ाया जाता, तो 7 दिन के नोटिस के बाद वाहन स्क्रैप कर दिया जाएगा। पहले यह समय 90 दिन था, जिसे अब कम करके 30 दिन कर दिया गया है।
- नई नियमावली के तहत बदले गए प्रावधान
- वाहन मालिकों को पहले 30 दिन का समय मिलेगा।
- इसके बाद 7 दिन का अंतिम नोटिस दिया जाएगा।
- यदि वाहन छुड़ाने की कार्रवाई नहीं होती, तो उसे नीलामी या स्क्रैप कर दिया जाएगा।
टॉइंग शुल्क और पेनल्टी
निजी वाहन जब्त होने पर ₹200 से ₹1500 तक का शुल्क लगेगा, जो वाहन की श्रेणी पर निर्भर करेगा।
7 दिन में वाहन न छुड़ाने पर शुल्क दोगुना हो जाएगा।
तय समय सीमा में न छुड़ाने पर वाहन स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा।
परिवहन विभाग का उद्देश्य
परिवहन विभाग का मानना है कि इस कदम से अवैध पार्किंग की समस्या कम होगी, सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, और जब्त वाहनों को लंबे समय तक बेकार खड़ा रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।