विंटेज कारों को स्क्रैप से बचाने के लिए दिल्ली LG का अहम आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने परिवहन विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे विंटेज कार मालिकों को कथित रूप से परेशान करने से रोकें। उपराज्यपाल कार्यालय के एक नोट में यह जानकारी दी गई है कि हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया ने उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि अधिकारी विंटेज वाहनों को जब्त कर रहे हैं और उन्हें स्क्रैपिंग के लिए भेज रहे हैं।
यह ज्ञापन दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के स्क्रैपिंग के संबंध में था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश में प्रतिबंधित किया था। हालांकि, क्लब का आरोप था कि यह कार्रवाई विंटेज वाहनों पर अत्यधिक हो रही है, जबकि ये वाहन विशेष रूप से पुरानी कारों के रूप में पंजीकृत हैं और इनका एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि वे विंटेज वाहनों को जब्त करने से बचें और इस मुद्दे पर अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए गए हैं। 15 जुलाई, 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी अधिसूचना में 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को विंटेज वाहनों के रूप में पंजीकरण का प्रावधान है। इसके अनुसार, दिल्ली सरकार ने विंटेज वाहनों के लिए विशेष सीरीज DLVA (डीएलवीए) का आवंटन किया है।
एनजीटी ने भी अपने आदेश में निर्देश दिया था कि प्रामाणिक एंटीक और विंटेज कारों को निर्धारित शर्तों के तहत पंजीकृत किया जाए। उपराज्यपाल के आदेश के बाद, परिवहन विभाग और एमसीडी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनकी प्रवर्तन शाखाएं विंटेज वाहनों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई से बचें।