यूपी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित मामलों का होगा निपटारा

उत्तर प्रदेश में 14 दिसम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करना है, ताकि न्याय प्रणाली में देरी को कम किया जा सके और आम जनता को जल्दी न्याय मिल सके। इसके अलावा, 11, 12 और 13 दिसम्बर 2024 को विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका प्राथमिक फोकस आपराधिक मामलों का समाधान करना है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री कुलदीप सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत में आपराधिक वादों के निस्तारण के लिए चिन्हित मामलों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन मामलों को अंतिम निस्तारण के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और न्याय प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकेगा। श्री सिंह ने यह भी बताया कि इस पहल के माध्यम से अधिक से अधिक आपराधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की देखरेख में वकील, न्यायिक अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इन तीन दिनों में विशेष रूप से आपराधिक मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिल सके। यह कदम न्यायालयों में सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज में न्याय की प्रक्रिया को बेहतर और प्रासंगिक बनाएगा।