एसआई भर्ती मामले पर क्या होगा कोर्ट का फैसला: नतीजों का सबको इंतजार, SOG ने कहा exam रद्द होना चाहिए

SI Exam: क्या एसआई भर्ती परीक्षा होगी रद्द? हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, SOG एग्जाम निरस्त करने की कर चुकी है सिफारिश

Rajasthan: एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है. कैलाश चंद्र शर्मा एवं अन्य की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ मामले की सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द करने की है. इस मामले में आज राजस्थान सरकार की ओर से जवाब भी आ सकता है. जबकि पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अपनी रिपोर्ट में इस परीक्षा को रद्द करने की भी सिफ़ारिश की थी. SOG ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का परीक्षाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है.

ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने का भी लिया जाएगा फैसला

दरअसल, पुलिस महानिदेशक को भेजी रिपोर्ट में परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं की बात कही गई थी. साथ ही RPSC के परीक्षा आयोजन कराने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं. ऐसे में अब अभ्यर्थियों की निगाहें हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नजर लगाए हैं। इसके अलावा ट्रेनी एसआई को फील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजने पर भी बहस भी लंबित है. इन्हें फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के भजनलाल सरकार के फैसले को भी याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है. याचिकार्ताओं की तरफ से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले की पैरवी करेंगे.

अब तक 20 एसआई हो चुके हैं सस्पेंड 

एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एसओजी ने 45 से अध‍िक ट्रेनी एसआई को ग‍िरफ्तार क‍िया था. कई एसआई जमानत पर र‍िहा हो गए थे. जेल से बाहर अपने के बाद उन्हें फील्ड ट्रेन‍िंग के ल‍िए ज‍िलों में भेज द‍िया गया था. इसके बाद अब तक 20 एसआई सस्‍पेंड क‍िए जा चुके हैं. बीते 5 जनवरी को कुल 9 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए गए थे. जबकि इससे पहले 3 जनवरी को 11 ट्रेनी एसआई को सस्‍पेंड क‍िया गया था. इनमें जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज में तैनात एसआई शामिल थे.

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