उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: आज नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा

उत्तरकाशी में भटवाड़ी रोड पर स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को लेकर एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कुछ संगठनों ने इस मस्जिद को अवैध बताकर उसे गिराने की धमकी दी है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। पिछले चार महीने से इस विवाद का समाधान नहीं हो पाया है, और अब जिले में सुरक्षा के कदम बढ़ा दिए गए हैं।
अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि 24 सितंबर से कुछ संगठन मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। समिति ने राज्य सरकार से मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। याचिका में बताया गया है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है, क्योंकि यह 1969 में खरीदी गई जमीन पर बनी है और 1986 में वक्फ कमिश्नर के निरीक्षण में भी इसे सही माना गया था।
वहीं, देवभूमि विचार मंच ने पहले एक महापंचायत आयोजित की थी और अब बजरंग दल के नेतृत्व में एक आंदोलन की योजना बनाई है। इसके अलावा, डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश पर अतिक्रमण जांच समिति मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस समिति के अध्यक्ष एसडीएम भटवाड़ी, मुकेश चंद रमोला ने हाल ही में मस्जिद के दस्तावेजों पर संदेह जताया और जमीन के करीब 9 खातेदारों को नोटिस भेजे। इनमें से तीन खातेदार ऐसे थे जिनका निधन आठ साल से अधिक समय पहले हो चुका था। बावजूद इसके, जीवित खातेदारों और उनके आश्रितों ने प्रशासन को जवाब और दस्तावेजों की प्रतियां सौंप दी हैं।
हालांकि, महापंचायत और अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण समिति ने अब तक इन दस्तावेजों की पूरी जांच नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। इस जांच समिति में एसडीएम अध्यक्ष, सीओ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, और पालिका के अधिशासी अधिकारी शामिल हैं।याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसे भड़काऊ बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी जाति, धर्म, या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाएं, तो राज्य सरकार तुरंत मुकदमा दर्ज करे। लेकिन अब तक उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।