हिमाचल में BPL के बदलेंगे नियम: जाने क्या रहेंगे परिवर्तन
हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की सूची में चयन के कुछ नियमों में बदलाव आने का प्रस्ताव है. पात्र परिवारों के लिए आए सीमा में बढ़ोतरिक हो सकती है. सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को 5 जनवरी से मापदंड तय करने के निर्देश दिए हैं. इन्हें कैबिनेट की बैठक में मजदूरी मिलेगी. अप्रैल से बीपीएल परिवार की सूची में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू होगी. सूचियां का सत्यापन करने के लिए सीएम ने एसडीएम और वीडियो की सदस्य समिति का गठन करने का भी निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह (सूक्खू ) ने सोमवार को शिमला मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिएबीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए. नई दिशा निर्देशों को जनवरी में होने वाली ग्राम सभा में आम जनता के साथ भी साझा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय में संशोधन कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि मौजूद समय में बीपीएल के लिए मासिक आय 2500 और वार्षिक 30000 है जो व्यावहारिक नहीं प्रतीत होती है. सीएम ने ग्राम सभा की ओर से अनुशंसित सूचियां का सत्यापन करने के लिए एसडीएम और वीडियो की दो सदस्य समिति गठन करने के निर्देश दिए हैं। अंतिम सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और मंडला आयुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे।