MP पुलिस में बदलाव: अब सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाएगी सलामी

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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस विभाग में लंबे समय से चली आ रही उच्च अधिकारियों को सलामी देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस सुधार विभाग के विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की प्रथाएं औपनिवेशिक मानसिकता (Colonialism) की प्रतीक हैं और इनका पालन असंवैधानिक है।

 

यह निर्देश राज्य शासन द्वारा 17 अगस्त 2007 को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। उस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही सलामी देने की अनुमति है, जबकि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को सलामी देने की परंपरा समाप्त कर दी गई थी। हालांकि, हाल के निरीक्षण में पाया गया कि कई पुलिस इकाइयों में यह प्रथा अब भी जारी है, जिससे विभागीय अनुशासन और आदेश का उल्लंघन हो रहा है।

 

शैलेश सिंह ने इस प्रथा को अनुशासन और संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

इस कदम का उद्देश्य विभाग में औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित परंपराओं को समाप्त कर, अधिक समावेशी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना है। निर्देश के बाद सभी पुलिस इकाइयों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उच्च अधिकारियों को सलामी देने की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

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